श्रम मंत्री द्वारा विधान सभा में पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठिान एक्ट, 1958 और पंजाब लेबर वैलफेयर फंड एक्ट, 1965 में संशोधन पेश