हरियाणा में सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति अब 60 दिन के अंदर मिलेगी। राज्य सरकार ने इस सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इसकी समय-सीमा निर्धारित की है।