गिरफ्तार आरोपियों द्वारा ग्रेनेड से सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की साजिश: डीजीपी देश और विदेश में मॉड्यूल के संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी: एआईजी सीआई फिरोज़पुर
गिरफ्तार आरोपियों द्वारा ग्रेनेड से सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की साजिश: डीजीपी देश और विदेश में मॉड्यूल के संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी: एआईजी सीआई फिरोज़पुर
खबर खास, चंडीगढ़/फिरोज़पुर :
काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोज़पुर ने बाबर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी मॉड्यूल के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित आतंकी हरविंदर रिंदा द्वारा रची जा रही बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान तरन तारन जिले के गांव भुल्लर निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और अमृतसर जिले के गांव रामपुरा निवासी गुलशन सिंह उर्फ नंदू के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से दो 86पी हैंड ग्रेनेड, एक 9एमएम पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
यह सफलता आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर मिली है और इससे दो दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से तीन नाबालिगों समेत पांच कार्यकर्ताओं को एक 86पी हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था।
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी यूके, अमेरिका और यूरोप में बैठे अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भी पता चला है कि आरोपी सीमा-प्रदेश की शांति और सौहार्द को भंग करने के लिए सरकारी इमारतों और पुलिस संस्थानों को ग्रेनेड से निशाना बनाने की सक्रिय रूप से साजिश रच रहे थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में इनके पिछले और मौजूदा संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, एआईजी सीआई फिरोज़पुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय और ठोस सूचना के आधार पर सीआई फिरोज़पुर की टीमों ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और फिरोज़पुर के तलवंडी भाई से संदिग्ध व्यक्तियों हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और गुलशन सिंह उर्फ नंदू को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
एआईजी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों का रिमांड हासिल कर लिया है और पूछताछ से देश के भीतर और बाहर के संपर्कों तथा इनके द्वारा चुने गए संभावित लक्ष्यों के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत पुलिस थाना एसएसओसी फाजिल्का में एफआईआर दर्ज की गई है।
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