कहा, मातृभूमि की निंदा किए बगैर किसी देश की तारीफ करना नहीं है राजद्रोह
कहा, मातृभूमि की निंदा किए बगैर किसी देश की तारीफ करना नहीं है राजद्रोह
खबर खास, शिमला :
'पाकिस्तान जिंदाबाद' पोस्ट करने के मामले में आरोपी सुलेमान को हिमाचल हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की तारीफ करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे अलगाववादी भावनाएं या विध्वंसकारी गतिविधियां नहीं भड़कतीं। अपने फैसले में जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा, सुलेमान पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या असंतोष पैदा किया गया हो।
गौर रहे कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब पुलिस थाना में 27 मई को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें सुलेमान पर आरोप लगा कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर थी।
गौर रहे कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के समय साझा की गई इस पोस्ट को राष्ट्रविरोधी कृत्य माना गया। इसके बाद आठ जून को आरोपी ने खुद पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण किया। तब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर उसे फोरेंसिक जांच के लिए एसएफएसएल लेब जुन्गा भेजा।
आरोपी एक अनपढ़ और गरीब फल विक्रेता है जो शिकायतकर्ता की दुकान के बाहर फल बेचता है। आरोपी का दावा है कि उसका फेसबुक अकाउंट उसके बेटे ने बनाया था और शिकायतकर्ता के पास उसके मोबाइल फोन की पहुंच थी। सुलेमान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अब्दुलागढ़, जिला सहारनपुर का रहने वाला है।
पुलिस ने 6 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की। ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके और एक समान राशि के जमानतदार के साथ जमानत दे दी।
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