अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में सभी शनिवार और रविवार के अतिरिक्त विभिन्न राजपत्रित अवकाश घोषित किए गए हैं।