हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक हरियाणा में लगभग 23 वर्षो बाद हो रहा है मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन का कार्य
हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक हरियाणा में लगभग 23 वर्षो बाद हो रहा है मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन का कार्य
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रदेश की सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया कि वें अपनी. अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट 30 सितम्बर, 2025 तक नियुक्त करें और इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य के सभी जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भिजवाना सुनिश्चित करें।
ए श्रीनिवास आज यहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन को लेकर बुलाई गई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देशानुसार सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने.अपने राज्यों की मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन से पूर्व का कार्य कर रहे है। हरियाणा में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग 23 वर्षों बाद हो रहा है। वर्तमान मतदाता सूची को वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ मिलान किया जाएगा यदि मतदाता का नाम दोनों मतदाता सूचियों में पंजीकृत है तो उसे कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उसे बीएलओ द्वारा नई मतदाता सूची के लिए गणना (एनुमरेशन) फॉर्म भरकर देना होगा।
बीएलए (बूथ लेवल एजैन्ट) त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सभी राजनीतिक दल बीएलए नियुक्त करने के लिए अपने अधिकृत पदाधिकारियों की सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पहुचाना सुनिश्चित करे।
ए श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल भारत के नागरिक को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का अधिकार है दूसरे देश के नागरिक भारत में मतदाता नहीं बन सकते। उन्होंने बताया कि हरियाणा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन विधानसभा चुनाव 2024 से पहले किया गया था ।
उन्होंने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बीएलए नियुक्त करना जरूरी है। क्योकि बीएलए को अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी रहती है। उसे ये भी पता रहता है कि किसने 18 वर्ष की आयु पूरी की है और किस मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तथा कौन व्यक्ति स्थाई रूप से आवास छोड़कर बाहर स्थांतरित हो चुका है। यह जानकारी बीएलओ के लिए मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने में अति महत्वपूर्ण होती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस बात से भी अवगत करवाया कि भारत निर्वाचन आयोग सभी राज्यों के मतदाताओं का डाटा सर्चएवेल मोड़ पर लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। सभी राज्यों का यह कार्य पूरा होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के मतदात पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता के नाम का सर्च कर सकता है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा, सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज कुमार लोहान, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील भौरियां के अलावा तलविन्द्र सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सतीश सेठी, सीपीआईएम, रणधीर सिंह, जननायक जनता पार्टी, डा0 सत्यव्रत, इंडियन नेशनल लोकदल रामस्वरूप, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
वर्ष 2002 की मतदाता सूची को वर्ष 2024 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य सभी बीएलओ द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2025 तक किया जाना है। जो कि भूलवश दिनांक 16.09.2025 को वितरित समाचार पत्रों में 20 अक्तूबर प्रकाशित हो गया है। अतः हरियाणा में उक्त दोनो वर्ष की मतदाता सूचियों के मिलान का कार्य सभी बीएलओ द्वारा 20 सितम्बर 2025 तक किया जाना है।
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