पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा एक पत्र जारी करते हुये पंजाब राज्य के एडीशनल डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (साईबर क्राइम) को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही के लिए आदेश दिए गए हैं।