वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश; फ्रीज बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी सुनवाई
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश; फ्रीज बैंक अकाउंट खुलवाने पर भी सुनवाई
ख़बर ख़ास, पंजाब :
रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों में घिरे पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की ज्यूडिशियल कस्टडी समाप्त होने के बाद आज उन्हें CBI की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। भुल्लर को सुरक्षा कारणों और जेल प्रक्रियाओं के चलते कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से लाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI ने अब तक कई महत्वपूर्ण सबूत अदालत में प्रस्तुत किए हैं, जिन पर आगे भी बहस जारी रहेगी।
इसके साथ ही आज की सुनवाई का एक अहम पहलू भुल्लर और उनके परिवार के बैंक खातों के फ्रीज किए जाने से जुड़ा है। भुल्लर के परिजनों ने अदालत में अर्जी लगाकर कहा है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि CBI ने उनकी लगभग पूरी बैंकिंग सुविधाएं बंद कर दी हैं। परिवार के मुताबिक, रोजमर्रा के खर्चों से लेकर जरूरी भुगतान तक प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए खातों को डी-फ्रीज करना बेहद जरूरी है।
CBI ने सिर्फ DIG हरचरण सिंह भुल्लर के व्यक्तिगत सैलरी अकाउंट को ही नहीं, बल्कि उनके बेटे के सैलरी अकाउंट और पिता के पेंशन खाते को भी फ्रीज कर दिया है। भुल्लर का बेटा पंजाब में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है और उसके वेतन का इस्तेमाल भी परिवार फिलहाल नहीं कर पा रहा है। इसी तरह उनके पिता के पेंशन खाते और खेतीबाड़ी व किराये की आमदन से जुड़े खातों को भी संचालन अनुमतियों से वंचित कर दिया गया है। इससे परिवार के सामने आर्थिक संकट और गहरा हो गया है।
सोमवार, 17 नवंबर को DIG भुल्लर के वकील एसपीएस भुल्लर ने जिला अदालत में याचिका दायर कर बैंक खातों को डी-फ्रीज किए जाने की मांग उठाई थी। इस पर विशेष CBI अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि बैंक खातों को दोबारा संचालित करने की अनुमति दी जाए या नहीं।
भुल्लर के वकील का कहना है कि CBI अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन परिवार के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर देना न्यायसंगत नहीं है। उनका तर्क है कि जांच के नाम पर परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, CBI का मानना है कि संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच अभी बाकी है, इसलिए खातों को फिलहाल फ्रीज रखना जरूरी है।
अदालत में आज होने वाली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि भुल्लर और उनके परिवार को आर्थिक राहत मिलती है या नहीं। वहीं, DIG भुल्लर के खिलाफ चल रही CBI जांच भी अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।
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