कहा, आने वाली पीढ़ियों को अब उनके आनंद कारज विवाह को किसी और कानून के तहत पंजीकृत करने की मजबूरी नहीं रहेगी बाकी राज्य इसे जल्द लागू करें, पहले ही न्याय में हुई देरी ने बहुत तकलीफ दी है 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री ड़ॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट (संशोधित) विधेयक पारित किया था