आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
खबर खास, चंडीगढ़ :
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली के हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज मोहाली की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 4 साल की सख्त कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने में मदद करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।
प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस विभाग के पास दर्ज कराई गई थी। आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को 3,000 रुपये रिश्वत दी गई थी और इस संबंध में उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई थी। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और सरकारी अधिकारियों/गवाहों की मौजूदगी में आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह के पास से 3,000 रुपये की रिश्वत राशि बरामद की गई तथा उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
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