विधानसभा चुनावों से पहले सात रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव सीमा 15 से घटाकर 12 वर्ष की गई; जल संसाधन विभाग की 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी।
विधानसभा चुनावों से पहले सात रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव तहसीलदार पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव सीमा 15 से घटाकर 12 वर्ष की गई; जल संसाधन विभाग की 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी।
खबर खास | चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग के सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया यह फैसला राज्य की चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने तथा चुनाव संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने चुनाव कानूनगो (Election Kanungo) से चुनाव तहसीलदार (Election Tehsildar) पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अनुभव को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है।
यह संशोधन इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि वर्तमान में चुनाव तहसीलदार के सात पद रिक्त पड़े हुए हैं। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर विभाग को चुनावी कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए तत्काल चुनाव तहसीलदारों की आवश्यकता है।
मौजूदा नियमों के तहत 15 वर्ष के अनुभव की शर्त के कारण कोई भी कार्यरत चुनाव कानूनगो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। संशोधित नियम लागू होने के बाद योग्य अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नत किया जा सकेगा, जिससे रिक्त पदों को भरने और चुनावी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल संसाधन विभाग (जल संसाधन विभाग) की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की।
सरकार के अनुसार, इस रिपोर्ट की स्वीकृति से विभाग के प्रशासनिक कार्यों, उपलब्धियों और वर्षभर की कार्यप्रणाली का दस्तावेजीकरण एवं मूल्यांकन संभव होगा। साथ ही, जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर योजना निर्माण और सुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा।
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