हरियाणा मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को दी मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को दी मंजूरी
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए जिनमें से छह को मंजूरी दी गई है। बैठक में अग्निवीर पॉलिसी, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में हरियाणा के अधिवासी पूर्व अग्निवीरों को कुछ ग्रुप ‘सी’ पदों, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड शामिल हैं, में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया हुआ था। इसके पश्चात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न सेवाओं/पदों की भर्ती में, जहां उनके विशेष सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फील्ड अनुभव का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की सलाह दी थी।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण संशोधनों को दी मंजूरी
बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 8 ऑफ 1975) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, धारा 5(ii) के तहत, 20 अक्टूबर, 2020 की नीति में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित दृष्टिकोण मानदंड लागू रहेंगे।
इसके अलावा हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए अनुमत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। टीडीआर के माध्यम से अतिरिक्त एफएआर को मौजूदा अनुमत एफएआर 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। यह लाभ संशोधन की अंतिम अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
पीडीएस सुधारों और उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी
बैठक में उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के कामकाज को और अधिक सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित करने में सहयोग मिलेगा। कैबिनेट ने 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026' को अपनी सहमति प्रदान की, जो मौजूदा 'हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) आदेश, 2022' में संशोधन करेगा।
ये संशोधन पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के आवंटन और संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को इस प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके समावेशिता और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है।
पंजाब कोर्टस एक्ट, 1918 की धारा- 30 में संशोधन को मंज़ूरी
कैबिनेट ने हरियाणा राज्य में लागू पंजाब कोर्टस एक्ट, 1918 की धारा- 30 में संशोधन को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य पुराने कानूनों के रेफरेंस को अपडेट करके मौजूदा कानूनी उलझनों को दूर करना है। वर्तमान एक्ट के सेक्शन 30 में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 और प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 दोनों के स्थान पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लाया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस अंतर को राज्य सरकार के संज्ञान में लाये और ज़रूरी बदलावों की सिफारिश की थी। इन सुझावों पर अमल करते हुए कैबिनेट ने पंजाब कोर्टस एक्ट, 1918 के सेक्शन 30 के सब-सेक्शन (2) के क्लॉज़ (ए) में “इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1865 (X of 1865) और प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1881 (V of 1881)” शब्दों की जगह “इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925” शब्दों को प्रतिपादित करने को मंज़ूरी दी है।
हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन
हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन और निजी परियोजनाओं के लिए 'शामलात देह' (साझा भूमि) से होकर रास्ता देने की नीति को मंजूरी दी गई। इन नियमों को 'हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) संशोधन नियम, 2026' कहा जाएगा।
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