धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक, सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ घर से करेगा काम
धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक, सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ घर से करेगा काम
दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। वहीं, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।
सरकार ने 1 नवंबर से दिल्ली के सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यालय में मौजूदगी 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया है। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक एमसीडी के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। वहीं, जीएनसीटीडी के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे।
इसके अलावा निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जाएगा। सरकार के आदेश के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थानों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित और प्रबंधित पार्किंग स्थलों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
सरकार का कहना है कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। निर्माण गतिविधियों पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के जरिए दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।
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