पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आठ मामलों को लेकर निवारक आदेश जारी किए।
पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आठ मामलों को लेकर निवारक आदेश जारी किए।
खबर खास | अमृतसर
अमृतसर पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों को सख्त कर दिया है। पुलिस आयुक्त हरमनबीर सिंह गिल ने आठ अलग-अलग मामलों को लेकर निवारक आदेश जारी किए हैं। इनमें रेस्टोरेंट और क्लबों के संचालन, तेज आवाज में संगीत बजाने, अतिक्रमण, पटाखों की बिक्री और वाहनों में हथियार रखने सहित अन्य मामले शामिल हैं।
नए प्रतिबंधों के तहत रेस्टोरेंट और क्लब रात 12 बजे तक ही खुले रह सकेंगे, जबकि रात 10 बजे के बाद डीजे और तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण संबंधी निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। इसके तहत किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाला शोर संबंधित क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा से 10 डेसिबल (A) या 75 डेसिबल (A), जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।
सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर देर रात तेज आवाज में संगीत और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।
अमृतसर पुलिस की ओर से जारी इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परेशानी को रोकना, ध्वनि प्रदूषण कम करना और शहर में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी।
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