पंजाब पुलिस को जांच की प्रगति स्पष्ट करने के निर्देश; अगली सुनवाई 18 जुलाई 2026 को निर्धारित
पंजाब पुलिस को जांच की प्रगति स्पष्ट करने के निर्देश; अगली सुनवाई 18 जुलाई 2026 को निर्धारित
ख़बर ख़ास | चंडीगढ़
चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व पंजाब उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और अन्य कई आरोपियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई की। अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि सभी संबंधित मामलों पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि किन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और किनमें अभी कार्रवाई लंबित है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरिंदर सिद्धू ने आरोपियों को भी निर्देश दिया कि वे अपने लिखित बयान और दलीलें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2026 के लिए स्थगित कर दी गई।
सुनवाई के दौरान सुखबीर सिंह बादल की ओर से उनके वकील डी.एस. सोबती ने पैरवी की, जबकि पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
अन्य आरोपियों में परमराज सिंह उमरानंगल, सुखमिंदर सिंह मान, चरणजीत सिंह शर्मा और अमर सिंह चहल शामिल हैं, जिनकी ओर से उनके-अपने वकीलों ने पक्ष रखा।
अदालत रिकॉर्ड के अनुसार, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कार्यवाही उनके निधन के बाद समाप्त (अबेट) कर दी गई थी। शिकायतकर्ता अजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता ईमान सिंह खारा ने पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पंजाब पुलिस को अगली सुनवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें जांच की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जाए और यह उल्लेख हो कि कौन-से मामले निपट चुके हैं और कौन-से अभी लंबित हैं।
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