जतिंदर सिंह शुंटी ने शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस से मांगी रिपोर्ट; ओवरलोड बस, खुला दरवाजा और कंडक्टर की गैरमौजूदगी पर जताई गंभीर चिंता
जतिंदर सिंह शुंटी ने शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस से मांगी रिपोर्ट; ओवरलोड बस, खुला दरवाजा और कंडक्टर की गैरमौजूदगी पर जताई गंभीर चिंता
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब राज्य और चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने चंडीगढ़ में एक स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही का स्वतः संज्ञान लिया है।
आयोग के सदस्य और पद्मश्री से सम्मानित जतिंदर सिंह शुंटी ने इस घटना को बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने एक ऐसी स्कूल बस को देखा, जिसमें क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे, बस का दरवाजा खुला हुआ था और उसमें कंडक्टर भी मौजूद नहीं था।
आयोग ने चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस को मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले जमा करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना 23 जुलाई 2026 को हुई। उस समय जतिंदर सिंह शुंटी न्यू चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्कूल बस नंबर CH-01-TA-5163 को देखा, जिसमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे।
आरोप है कि बस तेज रफ्तार में zig-zag तरीके से चलाई जा रही थी, जिससे बस में सवार बच्चों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो रहा था।
जतिंदर सिंह शुंटी ने तुरंत बस को रुकवाकर चालक अमरिंदर सिंह से पूछताछ की। चालक ने बताया कि बस का कंडक्टर छुट्टी पर है। उसने यह भी बताया कि बस का दरवाजा खराब होने के कारण ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से वह खुला हुआ था।
मानवाधिकार आयोग ने प्रथम दृष्टया इस घटना को स्कूल परिवहन से संबंधित सुरक्षित वाहन नीति का स्पष्ट उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि स्कूल बसों में निर्धारित संख्या के अनुसार ही बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, कंडक्टर की मौजूदगी अनिवार्य है, सभी सुरक्षा उपकरण सही हालत में होने चाहिए और बस के दरवाजे पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बंद होने चाहिए।
आयोग ने कहा कि कथित लापरवाही ने बच्चों की जान को खतरे में डाला और उनके मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया।
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