केंद्र और X को नोटिस जारी, लेकिन अकाउंट बहाल करने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी: हाईकोर्ट
केंद्र और X को नोटिस जारी, लेकिन अकाउंट बहाल करने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी: हाईकोर्ट
खबर खास | नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा पार्टी के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को नोटिस जारी किया है।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल अकाउंट को तुरंत बहाल करने का कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी निर्देश जारी करने से पहले केंद्र सरकार का पक्ष सुनना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि यह मामला व्यापक प्रभाव और दूरगामी परिणामों वाला है, इसलिए केंद्र सरकार की दलील सुने बिना राहत देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कथित “कॉकरोच” टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थी। शुक्रवार दोपहर तक पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 2.25 करोड़ (22.5 मिलियन) फॉलोअर्स होने की जानकारी सामने आई है।
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