हरियाणा सरकार द्वारा इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
हरियाणा सरकार द्वारा इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अब आवेदक द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रति, इसके लिए अनुरोध करने के 4 दिन के अन्दर देनी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा इस सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेजों की प्रति लेने जुड़ी इस सेवा के लिए सम्बन्धित उप-अधीक्षक को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि जोनल प्रशासक प्रशासक द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
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