आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी. (डी) इकबाल सिंह के खिलाफ पंजाब सिविल सर्विसेज (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।