शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को 5% तक सीमित करने और अधिक वसूली गई राशि वापस करने के लिए कानून बनाया जाए।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को 5% तक सीमित करने और अधिक वसूली गई राशि वापस करने के लिए कानून बनाया जाए।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल शिक्षा विभाग को तुरंत एक ऐसा कानून तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसका उद्देश्य निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करना है। यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय बाद उठाया गया है।
प्रस्तावित कानून का मकसद निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, साथ ही राज्य के 32 लाख से अधिक छात्रों और उनके परिवारों को राहत देना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि सरकार के फैसले को जल्द कानूनी रूप दिया जा सके।
इस प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूल हर साल फीस में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई राशि माता-पिता को वापस करनी पड़ सकती है।
पंजाब सरकार ने इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में मनमानी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है, जिससे शिक्षा संस्थान छात्रों और अभिभावकों के हितों को प्राथमिकता दें।
इस पहल पर बोलते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सभी के लिए सुलभ और किफायती शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी से सुरक्षा मिलनी चाहिए और निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।
राज्य सरकार के अनुसार, पंजाब में लगभग 7,800 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 32 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। यह प्रस्तावित कानून फीस ढांचे के लिए एक मजबूत नियामक व्यवस्था स्थापित करेगा और निजी शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही को बढ़ाएगा।
यह कदम अभिभावक संगठनों और शिक्षा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत योग्य माना जा रहा है, जो लंबे समय से निजी स्कूलों की फीस नीति पर सख्त निगरानी की मांग कर रहे थे।
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