खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार का कड़ा कदम; सैंपल फेल होने के बाद पूरे प्रदेश में बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक।
खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए राज्य सरकार का कड़ा कदम; सैंपल फेल होने के बाद पूरे प्रदेश में बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक।
ख़बर खास | हरियाणा
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने एनालॉग यानी नॉन-डेयरी (नकली या सिंथेटिक) पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पूरे हरियाणा में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे मुख्य वजह आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और हाल ही में आई जांच रिपोर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूरे राज्य से लिए गए पनीर और डेयरी उत्पादों के नमूनों में से करीब 70 प्रतिशत सैंपल जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे। 285 सैंपल में से 200 सैंपल फेल पाए गए, जिनमें कई सेहत के लिए बेहद खतरनाक और असुरक्षित थे।
एनालॉग पनीर असली दूध से तैयार नहीं होता। इसे बनाने में दूध के फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल (वनस्पति तेल), पाम ऑयल, स्टार्च और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह दिखने में बिल्कुल असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। सस्ते दामों पर मिलने के कारण ढाबों, होटलों और कैटरिंग सेवाओं में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिससे आम लोगों को असली पनीर समझकर गुमराह किया जा रहा था।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार अब हरियाणा के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या ढाबे पर एनालॉग पनीर का इस्तेमाल या परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने मक्खन के नाम पर बेची जाने वाली 'मार्गराइन' पर भी सख्ती बढ़ा दी है।
सैनी सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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