नई टीचर ट्रांसफर पालिसी को मिली हरी झंडी शिक्षकों को भी राहत : नई पॉलिसी के तहत जोन का कान्सेप्ट हटाया, अब शिक्षक सीधे चुनेंगे स्कूल
नई टीचर ट्रांसफर पालिसी को मिली हरी झंडी शिक्षकों को भी राहत : नई पॉलिसी के तहत जोन का कान्सेप्ट हटाया, अब शिक्षक सीधे चुनेंगे स्कूल
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा में 1984 में हुए दंगा पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। हरियाणा कैबिनेट ने आज यहां सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1984 में हुए दंगा पीड़ित परिवारों के एक व्यक्ति को एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी देने का फैसला लिया है।वहीं, बैठक शिक्षकों के लिए राहत भरी साबित हुई, बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पालिसी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही तीन साल पुराने शहीदों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी देने को हरी झंडी दी गई।
नायब सरकार वर्ष 1984 में हुए दंगों के पीडि़त परिवारों के एक व्यक्ति को एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी देगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी घोषणा उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त, 2025 को सदन में की थी। ऐसे पीड़ित परिवार के एक सदस्य को एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे हरियाणा से बाहर हुई हो, उनके आश्रितों को भी सरकार नौकरी देगी। इस संबंध में जल्द ही विभागीय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनको 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
टीचर ट्रांसफर को मिली मंत्रिमंडल की हरी झंडी
मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे अहम एजेंडा टीचर ट्रांसफर पालिसी मंजूरी का रहा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2025 को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने से पहले कई चरणों में अधिकारियों के साथ मंथन किया है तो वहीं विभिन्न अध्यापक संगठनों के साथ भी बैठक करके सुझाव लिए गए हैं। अब सरकार ने कई तरह के संशोधन के बाद पॉलिसी का सरलीकरण किया है। नई पॉलिसी के तहत ज़ोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं।
तीन साल पुराने शहीदों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की है। अब उन आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके। इससे पहले सरकार ने 26 जून, 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी है।
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