राजस्व हरियाणा पोर्टल पर भूमि वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए प्राइम खसरा मॉड्यूल, SOP और यूजर मैनुअल जारी
राजस्व हरियाणा पोर्टल पर भूमि वर्गीकरण को मानकीकृत करने के लिए प्राइम खसरा मॉड्यूल, SOP और यूजर मैनुअल जारी
खबर खास | पंचकुला
हरियाणा सरकार ने राज्य भर में भूमि वर्गीकरण में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'प्राइम खसरों' की पहचान के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली शुरू की है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और यूजर मैनुअल के साथ राजस्व हरियाणा पोर्टल पर एक समर्पित 'प्राइम खसरा मॉड्यूल' को मंजूरी दी है।
राजस्व और भूमि रिकॉर्ड में, प्राइम खसरा (Prime Khasra) से तात्पर्य ऐसे भूमि खंड (Land parcel) से है जिसका वित्तीय और बाजार मूल्य अधिक होता है, क्योंकि यह मुख्य सड़कों, बाजारों, या विकसित शहरी और वाणिज्यिक क्षेत्रों के पास स्थित होता है।
चूंकि प्राइम खसरा भूमि का बाजार मूल्य आम तौर पर अधिक होता है, इसलिए साधारण भूमि खंडों की तुलना में स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) और कलेक्टर दरें (Collector rates) अलग या उच्च दरों पर तय की जा सकती हैं।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, यह नया मॉड्यूल अधिकृत राजस्व अधिकारियों को एक मानकीकृत डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से रिकॉर्ड सत्यापित करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और प्राइम खसरों का चयन तथा निर्धारण करने में सक्षम बनाएगा।
इस प्रणाली से अधिकारियों को सत्यापन, दस्तावेज तैयार करने और प्राइम खसरों के अंतिम निर्धारण के लिए एक स्पष्ट तंत्र मिलने की उम्मीद है, जिससे अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
सभी जिलों में मॉड्यूल का एक समान उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने औपचारिक रूप से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दे दी है। SOP में संपूर्ण कार्यप्रवाह (Workflow) और प्रक्रिया में शामिल राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं।
अधिकारियों का मानना है कि यह नई डिजिटल व्यवस्था हरियाणा के भूमि राजस्व प्रशासन में निरंतरता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करेगी, साथ ही उच्च मूल्य वाले भूमि खंडों की पहचान में अस्पष्टता को कम करेगी।
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