स्कूल शिक्षा विभाग ने विदेश यात्रा संबंधी आवेदन मंजूर करने पर रोक लगाई, गंभीर चिकित्सा उपचार के मामलों में ही मिलेगी छूट।
स्कूल शिक्षा विभाग ने विदेश यात्रा संबंधी आवेदन मंजूर करने पर रोक लगाई, गंभीर चिकित्सा उपचार के मामलों में ही मिलेगी छूट।
खबर खास | पंचकूला
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विदेश यात्रा पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, पंचकूला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी किसी भी आवेदन को मंजूरी के लिए आगे नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, गंभीर बीमारी के उपचार के लिए विदेश जाने वाले मामलों में आवश्यक विचार-विमर्श के बाद विशेष अनुमति दी जा सकती है।
यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक जितेंद्र कुमार द्वारा जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यह फैसला 10 जून 2026 को हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी परामर्श (एडवाइजरी) के अनुपालन में लिया गया है।
आदेश के बाद सभी सरकारी स्कूलों, जिला शिक्षा कार्यालयों तथा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की विदेश यात्रा संबंधी किसी भी फाइल या प्रस्ताव को सितंबर 2026 तक मंजूरी के लिए अग्रेषित न करें।
यह कदम निर्धारित अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर राज्य सरकार की कड़ी प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है।
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