सेक्टर-7 के बार का लाइसेंस रद्द, नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू
सेक्टर-7 के बार का लाइसेंस रद्द, नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू
खबर खास | चंडीगढ़
चंडीगढ़ आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त निशांत यादव के निर्देशों पर विभाग ने हाल ही में आबकारी नियमों के उल्लंघन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की।
जांच के बाद विभाग ने लाइसेंसधारी कंपनी एम/एस बजाज स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी का जवाब और उपलब्ध रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद आबकारी कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह ने कंपनी पर ₹7 लाख का जुर्माना लगाया।
एक मामले में अधिकारियों ने पाया कि सेक्टर-9 के आंतरिक बाजार में स्थित एक शराब ठेके पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शराब परोसी जा रही थी। जांच में सामने आया कि संचालक स्मिरनॉफ मिंटी जामुन वोडका को आइस गोला में मिलाकर लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर लोगों को परोस रहा था, जो आबकारी नियमों के तहत प्रतिबंधित है।
एक अन्य मामले में आबकारी विभाग ने सेक्टर-7 स्थित एससीओ-11 में संचालित एम/एस कैंदल हॉस्पिटैलिटी के बार के खिलाफ कार्रवाई की। विभाग की जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और उससे संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। इसके परिणामस्वरूप बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि नई आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए विभाग आगे भी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखेगा।
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