महीने की शुरुआत में निवेश, टैक्स, दूध-ऑटो के किराये और इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़े नियमों में बदलाव, जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान
महीने की शुरुआत में निवेश, टैक्स, दूध-ऑटो के किराये और इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़े नियमों में बदलाव, जानें किन बातों का रखना होगा ध्यान
खबर खास | दिल्ली
सितंबर की शुरुआत आम लोगों, टैक्सपेयर्स और निवेशकों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ रही है। 1 सितंबर से निवेश, टैक्स, रोजमर्रा के खर्च और हवाई यात्रा से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से कई बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं, जबकि कुछ का प्रभाव निवेश और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा। ऐसे में नए महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है।
डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी से जुड़े नियम
1 सितंबर से डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। निवेशकों को अपने नॉमिनी की जानकारी और नॉमिनेशन स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां समय रहते नॉमिनेशन पूरा करना या उपलब्ध विकल्प का चयन करना बेहतर होगा।
मुंबई में महंगा होगा भैंस का दूध
मुंबई में 1 सितंबर से ताजा भैंस के दूध के थोक दाम में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने वाली है। कीमत बढ़ने के बाद दूध का नया थोक भाव 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाएगा। नई दरें अगले छह महीने तक लागू रहने की बात कही गई है।
ऑटो-टैक्सी का सफर पड़ेगा भारी
मुंबई में 1 सितंबर से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के बेस फेयर में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसका सीधा असर रोजाना ऑटो और टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। किराया बढ़ने से शहर में रोजाना आने-जाने का खर्च बढ़ सकता है।
LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को नई दरों का ऐलान होने की संभावना है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा होने तक किसी भी तरह के बदलाव को निश्चित नहीं माना जा सकता।
ETF से जुड़े नियमों में बदलाव
SEBI का नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF फ्रेमवर्क 7 सितंबर 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत ETF की ट्रेडिंग से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किए जाएंगे। इनमें बेस प्राइस, प्राइस बैंड, प्री-ओपन कॉल ऑक्शन और क्लोज-आउट प्रक्रिया जैसे प्रावधान शामिल हैं।
FCNR(B) डिपॉजिट पर विशेष सुविधा खत्म
RBI की FCNR(B) डिपॉजिट से जुड़ी विशेष डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो रही है। ऐसे में 1 सितंबर से नई FCNR(B) डिपॉजिट पर इस विशेष सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, FCNR(B) डिपॉजिट की सुविधा जारी रहेगी और बैंक सामान्य नियमों के तहत ब्याज दर तय करेंगे।
एडवांस टैक्स की अगली किस्त की तैयारी करें
टैक्सपेयर्स के लिए 15 सितंबर 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। योग्य करदाताओं को इस तारीख तक अपनी कुल एडवांस टैक्स देनदारी का कम से कम 45 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स को समय रहते अपनी देनदारी और भुगतान की तैयारी कर लेनी चाहिए।
छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला
PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए सितंबर का अंत भी अहम रहेगा। सरकार अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। नई दरों की घोषणा के बाद निवेशकों को मिलने वाले रिटर्न की स्थिति स्पष्ट होगी।
इंटरनेशनल फ्लाइट यात्रियों के लिए अहम बदलाव
1 सितंबर 2026 से भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी बदलाव प्रस्तावित है। यात्रियों को बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टैंप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के जरिए यात्रा प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे एयरपोर्ट पर डिपार्चर प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान होने की उम्मीद है।
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