पेंट कंपनियों के लिए 90 पीपीएम से कम लेड अनिवार्य, मान्यता प्राप्त लैब से टेस्ट रिपोर्ट लेना होगा जरूरी
पेंट कंपनियों के लिए 90 पीपीएम से कम लेड अनिवार्य, मान्यता प्राप्त लैब से टेस्ट रिपोर्ट लेना होगा जरूरी
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने राज्य में घरेलू और सजावटी पेंट को पूरी तरह सीसा (लेड) मुक्त बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत सभी पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में लेड (Lead) की मात्रा 90 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) से अधिक न हो।
बोर्ड ने यह भी अनिवार्य किया है कि पेंट निर्माता अपने उत्पादों की जांच मान्यता प्राप्त (Accredited) प्रयोगशालाओं से कराएं और निर्धारित सीमा का पालन करने संबंधी प्रमाणपत्र (Testing Certificate) प्राप्त करें। इन प्रमाणपत्रों की प्रतियां पेंट बेचने वाले डीलरों और विक्रेताओं को भी उपलब्ध करानी होंगी।
इसके अलावा, PPCB ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि पेंट निर्माण इकाइयों को दी जाने वाली 'कंसेंट' (Consent) प्रक्रिया में लेड संबंधी शर्तों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना है।
ये दिशा-निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2016 में जारी नियमों के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत 90 पीपीएम से अधिक लेड वाले घरेलू और सजावटी पेंट के निर्माण, बिक्री, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध है।
PPCB की अध्यक्ष रीना गुप्ता ने कहा कि लेड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसके संपर्क में आने से बच्चों के मस्तिष्क के विकास, सीखने की क्षमता और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इन नए निर्देशों का उद्देश्य मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना, जिम्मेदार विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और पूरे पंजाब में सुरक्षित एवं लेड-मुक्त पेंट उपलब्ध कराना है।
बोर्ड का मानना है कि इस सख्त निगरानी व्यवस्था से न केवल आम जनता के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा होगी, बल्कि पेंट उद्योग भी सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होगा।
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