नई नीति के तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए 50%, होटल और अस्पताल के लिए 20%, जबकि आवास और संस्थानों के लिए 10% कन्वर्जन शुल्क तय किया गया है। सड़क, पर्यावरण और भवन नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।