स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 19 जून शाम तक चुनाव ड्यूटी संबंधी जानकारी सत्यापित करने के निर्देश दिए; कहा- एसआईआर-2026 प्रक्रिया के दौरान बीएलओ, सेक्टर सुपरवाइजर या चुनावी कार्यों में लगे किसी भी कर्मचारी का तबादला चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता।