गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर राज्यव्यापी कार्रवाई; नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के तहत 113 नशा तस्कर भी गिरफ्तार।
गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर राज्यव्यापी कार्रवाई; नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ के तहत 113 नशा तस्कर भी गिरफ्तार।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टरों के सहयोगियों से जुड़े राज्यभर में चिन्हित और मैप किए गए 527 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई पुलिस की गैंगस्टर विरोधी मुहिम ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 277वें दिन की गई।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने 20 जनवरी 2026 को इस मुहिम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाना है। इस अभियान के तहत सभी जिलों की पुलिस टीमें एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के साथ मिलकर समन्वित कार्रवाई कर रही हैं।
मुहिम के 277वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 223 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान शुरू होने से अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 80,458 हो गई है। पुलिस ने 175 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी शुरू की, जबकि दो घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे वांछित अपराधियों, गैंगस्टरों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी साझा करें। इसके लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 पर संपर्क किया जा सकता है।
नशा विरोधी मुहिम के तहत 113 तस्कर गिरफ्तार
इस बीच, पंजाब पुलिस की नशा विरोधी मुहिम ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ लगातार 602वें दिन भी जारी रही। राज्यभर में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 358 ग्राम हेरोइन, नशे की 1,920 गोलियां और नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त 3,160 रुपये की राशि बरामद की गई।
इन गिरफ्तारियों के साथ ही मुहिम शुरू होने के बाद से अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 87,600 हो गई है।
नशे की समस्या से निपटने और प्रभावित लोगों को उपचार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस ने शनिवार को 13 लोगों को नशा छोड़कर नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार लेने के लिए भी राजी किया।
दोनों अभियानों का उद्देश्य संगठित अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करना, जनता की भागीदारी बढ़ाना और नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को उपचार एवं पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करना है।
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पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
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