पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सरकार ने दी जानकारी; शिक्षक तबादला नीति-2026 में संशोधन कर विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं के समान लाभ देने का फैसला
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सरकार ने दी जानकारी; शिक्षक तबादला नीति-2026 में संशोधन कर विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं के समान लाभ देने का फैसला
खबर खास | चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को तबादले के लिए 10 अतिरिक्त अंक देने का फैसला किया है। राज्य की शिक्षक तबादला नीति-2026 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि पात्र महिला शिक्षकों को यह लाभ देने के लिए नीति में संशोधन किया जाएगा।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को भी विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षकों के समान अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सरकार तबादला नीति में संशोधन करेगी, ताकि पात्र शिक्षकों को इस प्रावधान की जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ ले सकें।
पीजीटी शिक्षिका सूर्या मौदगिल और अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता सरदविंदर गोयल के माध्यम से उच्च न्यायालय में शिक्षक तबादला नीति-2026 को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को 10 अतिरिक्त तबादला अंक देने के प्रावधान से बाहर रखने को लेकर थी। मौजूदा नीति के तहत विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला शिक्षकों और एकल अभिभावकों को यह लाभ देने का प्रावधान था।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब महिला शिक्षकों की अन्य श्रेणियों को अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं, तो उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने नीति में किए गए इस अंतर को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केवल इसलिए अविवाहित महिला शिक्षकों को लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि अविवाहित पुरुष शिक्षकों के लिए ऐसा ही प्रावधान नहीं है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 का भी हवाला दिया, जो राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान इसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होगा।
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