इस योजना के तहत 21 साल से कम आयु के उन बच्चों को शामिल किया गया जिनके अभिभावकों का निधन हो चुका है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से परिवार की देखभाल करने में अश्रम हैं।
इस योजना के तहत 21 साल से कम आयु के उन बच्चों को शामिल किया गया जिनके अभिभावकों का निधन हो चुका है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से परिवार की देखभाल करने में अश्रम हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पजाब सरकार ने आश्रित और जरूरतमंद बच्चों के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मार्च माह के लिए पंजाब सरकार ने 35.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है, जिससे राज्य भर के 2.36 लाख से अधिक जरूरतमंद बच्चों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है। इस बात की जानकारी आज यहां कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने दी।
उन्होंने बताया कि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 432.78 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक आश्रित बच्चों को निरंतर वित्तीय सहायता दी जा सके।
इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके माता-पिता का निधन हो चुका हो, या वे लापता हों, अथवा माता-पिता शारीरिक या मानसिक रूप से परिवार की देखभाल करने में सक्षम न हों। इस योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता से ऐसे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलती है।
डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े हर बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।
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