अलग-अलग ऑपरेशन में दो आरोपी गिरफ्तार, भारत-पाक सीमा के पास 578 ग्राम संदिग्ध आइस ड्रग बरामदगी के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज
अलग-अलग ऑपरेशन में दो आरोपी गिरफ्तार, भारत-पाक सीमा के पास 578 ग्राम संदिग्ध आइस ड्रग बरामदगी के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज
खबर खास | अमृतसर
अमृतसर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में 578 ग्राम संदिग्ध आइस ड्रग और 2.591 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इन कार्रवाइयों के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 578 ग्राम संदिग्ध आइस ड्रग बरामद होने के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पहले मामले में BSF के जवानों ने बीओपी पुलमोरां के अधिकार क्षेत्र में एक संदिग्ध पैकेट बरामद किया। पैकेट का वजन पैकिंग सामग्री सहित 578 ग्राम था और इसमें संदिग्ध आइस ड्रग मिली। बरामदगी के बाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े व्यक्ति की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान नहीं होने के कारण नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दूसरे मामले में पुलिस ने अटारी निवासी सुखदयाल सिंह और नेष्ता निवासी हरदेव सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 591 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। यह बरामदगी बीओपी महावा के क्षेत्र में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन, 1,120 रुपये की नकदी और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। दोनों के खिलाफ NDPS Act की धारा 21-C के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तीसरे मामले में पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर मोड गांव निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हेरोइन की तस्करी में शामिल है और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे रोक लिया।
तलाशी के दौरान मनप्रीत सिंह के कब्जे से 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS Act की धारा 21-C और 25 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब पूरे ड्रग नेटवर्क का पता लगाने और आरोपियों के संभावित संपर्कों व तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0