वित्त मंत्री ने वैट बकायेदारों को दी अंतिम चेतावनी, पटियाला में नीलामी से ₹1.21 करोड़ की वसूली
वित्त मंत्री ने वैट बकायेदारों को दी अंतिम चेतावनी, पटियाला में नीलामी से ₹1.21 करोड़ की वसूली
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के वित्त, कराधान एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य के सभी पात्र वैट बकायेदार कारोबारियों से अपील की कि वे 31 जुलाई तक वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत अपने लंबे समय से लंबित कर बकाए का निपटारा कर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क कर सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब कराधान विभाग ने वैट बकाया वसूली अभियान के तहत पटियाला जिले में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने एक बकायेदार की संपत्ति की नीलामी कर ₹1.21 करोड़ की वसूली की है। वहीं, एक अन्य मामले में ओटीएस योजना के तहत ₹18.46 लाख तत्काल जमा करवाए गए, जिससे इस अभियान की प्रभावशीलता साबित हुई है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, एम/एस गुरुजी फीड्स, राजपुरा पर ₹57.78 लाख का कर बकाया था। इस संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई 2026 को निर्धारित थी, लेकिन नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद संबंधित कारोबारी ने ओटीएस योजना का लाभ लेने का निर्णय लिया और ₹18.46 लाख जमा कर मामले का निपटारा कर लिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि ओटीएस योजना पात्र बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान करती है और समय पर बकाया जमा करने से कारोबारी अपनी संपत्तियों की कुर्की और जबरन नीलामी से बच सकते हैं।
एक अन्य बड़ी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए चीमा ने बताया कि विभाग ने एम/एस समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक नीलामी कर ₹1.21 करोड़ की वसूली की। यह राशि संपत्ति के ₹74.31 लाख के आरक्षित मूल्य से ₹46.69 लाख अधिक रही। उन्होंने बताया कि निर्धारित नीलामी प्रक्रिया के तहत सफल बोलीदाता से उसी दिन कुल बोली राशि का 25 प्रतिशत, यानी ₹30.25 लाख, तत्काल जमा करवाया गया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये दोनों मामले पंजाब के सभी वैट बकायेदारों के लिए स्पष्ट संदेश हैं। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना अत्यंत लाभकारी शर्तों पर बकाया निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, जबकि इसका लाभ नहीं उठाने वालों के खिलाफ कठोर वसूली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एम/एस गुरुजी फीड्स द्वारा नीलामी प्रक्रिया के दौरान ही ओटीएस योजना का लाभ लेना इस बात का प्रमाण है कि यह योजना व्यावहारिक और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराती है।
चीमा ने सभी पात्र कारोबारियों से स्वेच्छा से आगे आकर अपने लंबित मामलों का निपटारा करने की अपील की, ताकि उन्हें सरकारी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई 2026 को ओटीएस योजना समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो बकायेदार निर्धारित तिथि तक योजना के तहत अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बिना किसी रियायत के कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी चल एवं अचल संपत्तियों की तत्काल कुर्की और नीलामी शामिल होगी।
हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि पंजाब सरकार सार्वजनिक राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कराधान विभाग राज्यभर में पारदर्शिता, सख्ती और निष्पक्षता के साथ बकाया वसूली अभियान जारी रखेगा।
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