व्हाट्सऐप पर कंपनी के प्रबंध निदेशक की फोटो लगाकर अकाउंट्स अधिकारी को झांसे में लिया; पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए और फर्जी बैंक खातों का खुलासा किया।
व्हाट्सऐप पर कंपनी के प्रबंध निदेशक की फोटो लगाकर अकाउंट्स अधिकारी को झांसे में लिया; पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद किए और फर्जी बैंक खातों का खुलासा किया।
खबर खास | चंडीगढ़
साइबर ठगों ने एक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) की पहचान का फर्जी इस्तेमाल कर उसके अकाउंट्स अधिकारी से ₹1.90 करोड़ की ठगी कर ली। इस मामले में पुलिस ने नोएडा में छापेमारी कर दो आरोपियों, दिनेश भारती और कुलदीप, को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दिनेश के कब्जे से दो मोबाइल फोन और कुलदीप से एक मोबाइल फोन बरामद किया। जांच में सामने आया कि दिनेश ने “अरविंद चौधरी” के फर्जी नाम से बैंक खाता खुलवाया था, जबकि कुलदीप ने एक अलग बैंक खाते के लिए “बंटू सिंह” नाम का इस्तेमाल किया।
जांच के अनुसार, आरोपियों ने व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर कंपनी के एमडी की तस्वीर लगा रखी थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स अधिकारी को संदेश भेजकर खुद को एमडी बताया। आरोपियों ने कहा कि एमडी एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं और तत्काल धनराशि ट्रांसफर करने की जरूरत है। एमडी का संदेश समझकर कर्मचारी ने कंपनी के खाते से ₹1.90 करोड़ आरोपियों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए।
ठगी का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने इसके बाद भी लगातार अतिरिक्त रकम की मांग शुरू कर दी। बार-बार पैसों की मांग से अकाउंट्स अधिकारी को शक हुआ और उसने सीधे एमडी से संपर्क किया। एमडी ने ऐसे किसी भी संदेश को भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।
आगे की जांच में पता चला कि ठगी की रकम नोएडा स्थित कंपनी बीटीओ स्टेपमाइल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के चालू खाते में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को स्थानांतरित करने के लिए किया गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और ठगी की रकम के लेन-देन की कड़ियों की जांच में जुटी है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0