चुनाव सूची में नए मतदाताओं के नाम दर्ज किए जाने या मौजूदा मतदाताओं की जानकारी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तेज़ डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु भारतीय चुनाव आयोग ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है, जिसके तहत मतदाता पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।