उच् च न् यायालय ने सभी मतदान और मतगणना केन् द्रों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया, स् वतंत्र और निष् पक्ष पंजाब निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए फुटेज को एक वर्ष तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया।