उच् च न् यायालय ने सभी मतदान और मतगणना केन् द्रों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया, स् वतंत्र और निष् पक्ष पंजाब निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए फुटेज को एक वर्ष तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
उच् च न् यायालय ने सभी मतदान और मतगणना केन् द्रों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया, स् वतंत्र और निष् पक्ष पंजाब निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए फुटेज को एक वर्ष तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 26 मई को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया, जिसमें रिकॉर्डिंग को कम से कम एक वर्ष तक संरक्षित किया जाए। स्थानीय समाचार
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज को उचित अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने नगर निकाय चुनावों से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए।
अदालत ने संभावित दबाव और हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों में अनियमितताओं, दबाव की रणनीति और अनधिकृत हस्तक्षेप की संभावना है। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के उपाय आवश्यक थे।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों और मतदान भंडारण क्षेत्रों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ आईएएस, पीसीएस और पुलिस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की भी मांग की।
पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही मतदान और मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है।
सरकार ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और राज्य चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
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November 13, 2024
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