POCSO Act के तहत चंबा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।
POCSO Act के तहत चंबा की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।
खबर खास | चंबा
चंबा की विशेष अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत की न्यायाधीश अनुजा सूद ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
संयुक्त निदेशक अभियोजन दिग्विजय सिंह राणा के अनुसार, इस मामले में 31 मार्च 2023 को मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना 27 मार्च 2023 की रात की है, जब आरोपी ने शराब के नशे में अपने घर के भीतर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
अगले दिन पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी सौतेली मां को दी। बाद में उसने यह बात एक अन्य महिला को भी बताई, जिसने स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसकी सूचना दी। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO Act (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
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