दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह पहलवान विनेश फोगाट का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करे और यह सुनिश्चित करे कि मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद उन्हें आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने का मौका मिले।