विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को 841.76 करोड़ रुपये, बुजुर्गों व दिव्यांगों को 2,401.67 करोड़ रुपये मिले; 2026-27 के लिए 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट
विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों को 841.76 करोड़ रुपये, बुजुर्गों व दिव्यांगों को 2,401.67 करोड़ रुपये मिले; 2026-27 के लिए 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 36.39 लाख लाभार्थियों को 3,243 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देना तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है।
डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और आश्रित बच्चों के लिए 9.45 लाख लाभार्थियों को 841.76 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं, बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए 26.94 लाख लाभार्थियों के लिए 2,401.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सहायता का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जरूरत के समय किसी व्यक्ति को खुद को असहाय महसूस न करना पड़े। सरकार पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से और समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और लाभार्थियों को निर्बाध सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस राशि के माध्यम से राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और पात्र लाभार्थियों के आवेदनों का तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया, ताकि सहायता वितरण में देरी न हो।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जनकल्याण के लिए खर्च की जाने वाली सरकारी राशि वास्तविक हकदारों तक पहुंचे और जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिले।
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