कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाए महंगाई भत्ते से जुड़ा मामला; SC ने मार्च 2027 तक भुगतान का रोडमैप मांगा
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाए महंगाई भत्ते से जुड़ा मामला; SC ने मार्च 2027 तक भुगतान का रोडमैप मांगा
खबर खास | चंडीगढ़/नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 नवंबर) को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है।
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सरकार और उसके मुख्य सचिव के खिलाफ शुरू की गई दोनों अवमानना कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। नतीजतन, अगले आदेश तक आपराधिक या नागरिक (सिविल) अवमानना मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पंजाब सरकार को 1 दिसंबर तक अपनी लिक्विडेशन योजना (भुगतान की रूपरेखा) का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया।
अदालत ने राज्य सरकार से 31 मार्च 2027 तक कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित विवरण भी मांगा है।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 2026 के आदेशों के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच विवाद की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है।
30 अक्टूबर के आदेश में पंजाब के मुख्य सचिव को आपराधिक अवमानना कार्रवाई के सिलसिले में गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।
मामले पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नागरिक अवमानना मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ कोई दंडात्मक/सख्त कार्रवाई न की जाए।
यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया डीए के भुगतान को लेकर जारी विवाद में राज्य सरकार को अस्थायी राहत प्रदान करता है।
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