पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी राहत, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी राहत, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।
हरचरण सिंह भुल्लर, जो फिलहाल निलंबित चल रहे हैं, ने मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखी गईं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने भुल्लर को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए निलंबित DIG को फिलहाल कोई राहत नहीं दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें हाईकोर्ट से इस स्तर पर जमानत नहीं मिल सकी है।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत दिए जाने की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, हाईकोर्ट के विस्तृत लिखित आदेश का अभी इंतजार है। आदेश सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते समय किन प्रमुख तथ्यों और कानूनी पहलुओं को आधार बनाया।
हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मामले की अगली दिशा विस्तृत आदेश और आगे उठाए जाने वाले कानूनी कदमों पर निर्भर करेगी।
फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है।
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