512 सैंपलों की जांच में 215 फेल, 59 असुरक्षित; डेयरी यूनिटों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक होगी कड़ी निगरानी
512 सैंपलों की जांच में 215 फेल, 59 असुरक्षित; डेयरी यूनिटों से लेकर होटल-रेस्टोरेंट तक होगी कड़ी निगरानी
पंजाब सरकार ने एनालॉग यानी नॉन-डेयरी पनीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। यह आदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की कमिश्नर कंवलप्रीत बराड़ ने जारी किया है। कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत की गई है।
सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब में कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का उत्पादन या कारोबार नहीं कर सकेगा। प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभाग ने जिला स्तर पर विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों की टीमें डेयरी यूनिटों, पनीर फैक्ट्रियों, थोक विक्रेताओं, रिटेल दुकानों, कोल्ड स्टोरों और गोदामों की जांच करेंगी। इसके अलावा पनीर की ढुलाई करने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले पनीर के खरीद रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पूरे पंजाब में पनीर के 512 सैंपल लिए गए और इन्हें जांच के लिए मान्यता प्राप्त फूड लैब में भेजा गया। इनमें से 215 सैंपल जांच में फेल पाए गए, जो कुल सैंपलों का करीब 42 फीसदी है। इनमें 156 सैंपल सब-स्टैंडर्ड और 59 सैंपल असुरक्षित पाए गए।
जांच के दौरान कुछ पनीर सैंपलों में फैट की गुणवत्ता को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार कुछ नमूनों में वनस्पति घी और बाहरी फैट मिलाए जाने के संकेत मिले हैं। इन जांच परिणामों के बाद सरकार ने एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करने का फैसला किया है।
यह प्रतिबंध केवल पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड सर्विस सेक्टर भी इसके दायरे में होंगे। यानी खाद्य कारोबार से जुड़े किसी भी स्तर पर एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
सरकार का यह कदम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आने वाले दिनों में विभाग की टीमें पूरे पंजाब में जांच अभियान चलाकर प्रतिबंध के पालन की निगरानी करेंगी।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0