बिना अनुमति गैरहाजिर रहने और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के आदेश, सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई
बिना अनुमति गैरहाजिर रहने और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के आदेश, सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई
पंजाब सरकार ने ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति कार्यालय से गैरहाजिर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने-अपने विभागों में ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले या हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए। यह रिपोर्ट 27 अगस्त की शाम कामकाजी समय समाप्त होने तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी आदेश के मुताबिक, पिछले कुछ समय से आम जनता की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालयों में मौजूद नहीं रहते। इससे सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर कर्मचारियों की गैरहाजिरी से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी। जिन कर्मचारियों के खिलाफ बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने या नियमों का उल्लंघन करने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ संबंधित सेवा नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस आदेश को कर्मचारियों की महाहड़ताल के बीच काफी अहम माना जा रहा है। अब विभागों की ओर से तैयार की जाने वाली सूची और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की नजर रहेगी।
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