बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कानूनी कार्रवाई; गांवों में पुलिस चला रही जागरूकता अभियान, गुरुद्वारों में भी किए जा रहे विशेष ऐलान
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कानूनी कार्रवाई; गांवों में पुलिस चला रही जागरूकता अभियान, गुरुद्वारों में भी किए जा रहे विशेष ऐलान
खबर खास | अमृतसर
अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए पुलिस ने ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध और सख्त कर दिए हैं। एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित किया गया है, जबकि पांच किलोमीटर तक के क्षेत्र को येलो अलर्ट जोन बनाया गया है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना जरूरी अनुमति ड्रोन उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएसपी राजा सांसी जगबीर सिंह औलख ने बताया कि पुलिस की टीमें एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में जाकर लोगों को ड्रोन उड़ाने से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में जागरूक कर रही हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए स्थानीय गुरुद्वारों में भी विशेष ऐलान करवाए जा रहे हैं।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने से प्रभावित हुई उड़ानें
यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें एक खेल आयोजन के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाए गए थे। इस अनधिकृत ड्रोन गतिविधि के कारण अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ और कई उड़ानों में व्यवधान पैदा हुआ।
संवेदनशील आयोजनों के दौरान विशेष सावधानी
डीएसपी जगबीर सिंह औलख ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास संवेदनशील कार्यक्रम, समारोह या शादी जैसे आयोजन होने के दौरान बिना पूर्व अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन ऑपरेटरों को संबंधित विभागों से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन को भी पहले से लिखित सूचना देनी होगी।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने से पहले सभी सुरक्षा नियमों और अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करें, ताकि हवाई यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
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