प्रताप नगर में बिना रजिस्ट्रेशन रह रहे थे 5 विदेशी नागरिक; होटल और पीजी संचालकों को पुलिस की सख्त हिदायत
प्रताप नगर में बिना रजिस्ट्रेशन रह रहे थे 5 विदेशी नागरिक; होटल और पीजी संचालकों को पुलिस की सख्त हिदायत
खबर खास | अमृतसर
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की संयुक्त टीम ने बिना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी किए विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले एक मकान मालिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं, भारत में वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 3 थाईलैंड के नागरिकों को कानून के तहत वापस उनके देश (डिपोर्ट) भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस और FRRO की जॉइंट टीम ने अमृतसर में जीटी रोड पर स्थित प्रताप नगर की एक रिहायशी इमारत में औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान वहां 5 विदेशी नागरिक मौजूद पाए गए। जब अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट और ट्रैवल दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि 3 थाई नागरिकों का वीजा काफी समय पहले खत्म हो चुका था, फिर भी वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। सभी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया गया।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस बिल्डिंग में विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे, वह विदेशी मेहमानों का ब्योरा दर्ज करने वाले अनिवार्य 'फॉर्म-3 पोर्टल' पर रजिस्टर नहीं थी। मकान मालिक ने विदेशी नागरिकों के ठहरने की कोई जानकारी संबंधित अथॉरिटी को नहीं दी थी। इन गंभीर नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने बी-डिवीजन थाने में मकान मालिक के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 23 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
होटल, गेस्ट हाउस और पीजी मालिकों के लिए एडवाइजरी जारी
इस कार्रवाई के बाद कमिश्नरेट पुलिस और FRRO ने शहर के सभी होटल संचालकों, गेस्ट हाउस मालिकों, पेइंग गेस्ट (PG) प्रदाताओं, होमस्टे ऑपरेटर्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी मालिकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले 'फॉर्म-3 पोर्टल' पर उनकी पूरी जानकारी अपलोड करना और अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की आव्रजन प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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