राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला : 2023 से चर्चा में रहे मामले में 127 सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मिली राहत
राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला : 2023 से चर्चा में रहे मामले में 127 सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मिली राहत
नई दिल्ली, 3 अगस्त
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने इन-कैमरा (बंद कमरे) में हुई कार्यवाही के बाद दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त करने का फैसला सुनाया। निर्णय सुनाए जाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर अदालत में मौजूद रहे।
अदालत ने अभियोजन पक्ष, शिकायतकर्ताओं और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की बहस 2 जुलाई 2026 को पूरी हुई थी।
यह मामला जनवरी 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब देश की कई महिला पहलवानों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके विरोध में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन भी किया था।
करीब 1,133 दिनों तक चले इस मुकदमे में अदालत ने 127 सुनवाई कीं। इससे पहले मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने पांच शिकायतकर्ताओं से जुड़े मामलों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जबकि एक शिकायतकर्ता से जुड़े मामले में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था।
वहीं, पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर के खिलाफ एक शिकायतकर्ता से जुड़े मामले में केवल आपराधिक धमकी देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी जमानत पर रहे और अब अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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