वित्त मंत्री ने पात्र कर्मचारियों के मामलों को समयबद्ध तरीके से कार्मिक विभाग को भेजने के दिए निर्देश; विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी की चर्चा
वित्त मंत्री ने पात्र कर्मचारियों के मामलों को समयबद्ध तरीके से कार्मिक विभाग को भेजने के दिए निर्देश; विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी की चर्चा
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं। उन्होंने पात्र कर्मचारियों के मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्मिक विभाग को भेजने को कहा, ताकि इस बदलाव में अनावश्यक देरी न हो।
विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के 10 प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक करते हुए चीमा ने कहा कि इन कदमों से पंजाब राज्य आउटसोर्स कार्मिक (अनुबंध पर नियुक्ति में परिवर्तन) अधिनियम, 2026 को सुचारु रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक देरी के कारण पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए।
परिवहन कर्मचारियों के साथ हुई बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीपीएफ कर्मचारी यूनियन को भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की दिशा में काम कर रही है।
दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 28 पदों पर भर्ती जारी
नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए चीमा ने बताया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ग्रुप-डी के 28 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य श्रेणियों में भी रिक्त बैकलॉग पदों को आगामी भर्ती अभियानों के दौरान भरने के प्रयास किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग की मांगों पर भी कार्रवाई का आश्वासन
वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगों को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
ग्राम पंचायत जल आपूर्ति पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की न्यूनतम दैनिक वेतन निर्धारित करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए चीमा ने संबंधित विभाग को बिना देरी किए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार करने और पात्र कर्मचारियों से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए विभागों को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
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