सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे; अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य निर्धारित संवेदनशील क्षेत्रों को बनाया जाएगा पटाखा-मुक्त क्षेत्र