पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को दी है चुनौती; अब 28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को दी है चुनौती; अब 28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
खबर खास | चंडीगढ़
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था। अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।
राज्य सरकार ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि यह मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र और संघीय ढांचे से जुड़ा है। उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले कार्रवाई के समय पर भी सवाल उठाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मामले को तत्काल सुनने से इनकार करते हुए संकेत दिया था कि इसे सप्ताह के दौरान सूचीबद्ध किया जा सकता है। अब सुनवाई टलने के बाद यह याचिका 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आएगी।
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